पेड़ कटाई के ख़िलाफ़ एनजीटी में हुआ है केस दर्जअगली सुनवाई 04 दिसंबर को

डीएम एसपी डीएफओ पर एनजीटी नाराज़
मामला जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने का
साहिबगंज। ज़िले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने बिहार राज्य के शेखपुरा जिला के टाटी नदी व सड़क किनारे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई हेतु कोलकाता हाईकोर्ट की विद्वान अधिवक्ता पौशाली बनर्जी व दीपांजन घोष के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टर्न जोन कोलकाता में याचिका संख्या ओए 108/2023 दायर की थी जिसपर एनजीटी कोर्ट के जुडिशियल मेंबर बी.अमित स्थालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरूण कुमार वर्मा ने संज्ञान लेते हुए शेखपुरा जिला के डीएम,एसपी व जमुई जिले के डीएफओ समेत लकड़ी माफियाओं को 16 अक्टूबर तक हलफनामा के माध्यम से ज़वाब दाखिल करने का आदेश पारित किया था पर स समय जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के चलते कोर्ट ने डीएम एसपी डीएफओ के सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई तिथि 04 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश पारित किया है जिससे पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है.अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई तिथि 04 दिसंबर पर टिक गई है.