रांची में आदिवासी आगुआगण ने आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था झारखंड उपबंध नियमावली 2022 को खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।

झारखंड सरकार के अधिसूचना- जी एस आर 1784 रांची दिनांक 26/07/ 2023 द्वारा झारखंड पंचायत उपवंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) नियमावली 2022 का उपवंध को खारिज करने के संबंध में।
झारखंड सरकार के अधिसूचना- जी एस आर 1784 रांची दिनांक 26/07/ 2023 द्वारा झारखंड पंचायत उपवंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) नियमावली 2022 का उपवंध को खारिज किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से या जिनके द्वारा यह प्रारूप बनाया गया है उसमें आदिवासी समुदाय के समुचित पारम्परिक प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था ,इसलिए बेहतर नियमावली तैयार करने हेतु आदिवासी पारंपरिक रुढ़ि व्यवस्था के तहत सुदृढ़ किया जाना चाहिए और प्रारूप तैयार करने के लिए 30 दिन का समय सीमा को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए ताकि सशक्त नियमावली बनाया जा सके ।इसके लिए सरकार से आग्रह और विनती रहेगा कि इस पुनीत कार्य को गांव समाज से निकलने वाले रुढ़ि प्रथा को ग्राम सभा में सटीक रूप से स्थापित करने के लिए समुदाय द्वारा प्रारूप तैयार करने में सहूलियत होगी ।